Hit And Run New Law : पुरे देश में चक्काजाम
हाल ही में केंद्र सरकार ने Hit And Run New Law के नये कानून को लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद से ही इसका देश भर में विरोध हो रहा है। देशभर के सभी ड्राइवरों खासकर ट्रक और कैब ड्राइवरों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। जिसको लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने पुरे देश में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल किया हुआ है।
क्या है Hit And Run New Law ?
Hit And Run New Law ,संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पारित किया। जिससे इंडियन पीनल कोड, 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
क्यों हो रहा Hit And Run New Law का विरोध ?
Hit And Run New Law संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने भी विरोध किया है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, “यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं।” उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है।” उन्होंने कहा कि “भारत की सड़क परिवहन बिरादरी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों पर प्रस्तावित कानून के तहत कठोर प्रावधानों के संबंध में सहमति नहीं जताती है। तथा ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी इसलिए वे इस Hit And Run New Law का “काले कानून” को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. तथा एआईएमटीसी का कहना है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है जिससे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती और ड्राइवर को दोषी करार दिया जाता है। दुर्घटनास्थल से भागने की किसी ड्राइवर की मंशा नहीं होती है, लेकिन आसपास जमा भीड़ से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
पहले क्या था कानून?
Hit And Run New Law मामले को आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। विशेष केस में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती है। लेकिन अब संशोधन के बाद सेक्शन 104 (2) के तहत Hit And Run New Law की घटना के बाद यदि कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी और 7 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।