Election Commission Form 6 क्या है?
अगर आप पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं, तो आपको Form 6 के बारे में पता होना चाहिए।
Form 6 के जरिए कोई भी पात्र भारतीय नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन 2026 में SIR की वजह से Form 6 को लेकर कई सवाल सामने आए हैं।
आइए आसान भाषा में समझते हैं कि Form 6 क्या है और इसमें क्या बदलाव हुए हैं।
Form 6 क्या है?
Form 6 नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए होता है।
अगर आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है और आप वोट देने के लिए योग्य हैं, तो आप Form 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
यह Election Commission of India का आधिकारिक फॉर्म है।
Form 6 में आमतौर पर ये जानकारी मांगी जाती है:
- आपका नाम
- जन्म की तारीख
- घर का पता
- माता-पिता या पति/पत्नी का नाम
- मोबाइल नंबर
- ईमेल, अगर हो
- उम्र का प्रमाण
- पते का प्रमाण
- आधार से जुड़ी जानकारी
- परिवार में पहले से वोटर का विवरण, अगर लागू हो
Form 6 कौन भर सकता है?
अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं, तो Form 6 के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- आप भारत के नागरिक हैं।
- आपकी उम्र कम से कम 18 साल है।
- आप जिस जगह से वोटर बनना चाहते हैं, वहां रहते हैं।
- आपका नाम किसी दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज नहीं है।
वोटर बनने के लिए चार qualifying dates होती हैं:
1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर।
Form 6 और Form 8 में क्या अंतर है?
दोनों फॉर्म का काम अलग है।
Form 6:
नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए।
Form 8:
पहले से बने वोटर के नाम, पते या दूसरी जानकारी में बदलाव के लिए।
Form 7:
वोटर लिस्ट से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए।
Form 6A:
विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए।
2026 में Form 6 में क्या बदलाव हुए?
2026 में SIR यानी Special Intensive Revision की वजह से Form 6 को लेकर काफी चर्चा हुई।
SIR के दौरान नए वोटर से एक अतिरिक्त Declaration/Annexure D लिया जा सकता है।
इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है, जैसे माता-पिता या पुरानी वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी।
क्या Form 6 का फॉर्म बदल गया है?
यह सवाल बहुत से लोगों के मन में है।
Election Commission के अनुसार मूल Form 6 में बदलाव नहीं किया गया है।
SIR के दौरान Form 6 के साथ अतिरिक्त Declaration/Annexure D लिया जा रहा है।
यानी इसे Form 6 का नया फॉर्म नहीं, बल्कि SIR प्रक्रिया में जोड़ा गया अतिरिक्त Declaration बताया गया है।

SIR क्या है?
SIR का पूरा नाम Special Intensive Revision है।
यह वोटर लिस्ट की विशेष जांच की प्रक्रिया है।
इसका मकसद है:
- सही वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में रखना
- पात्र लोगों का नाम जोड़ना
- गलत जानकारी की जांच करना
- गलत या अपात्र नामों की पहचान करना
SIR के दौरान कुछ वोटरों से अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
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Form 6 ऑनलाइन कैसे भरें?
Form 6 ऑनलाइन भरना काफी आसान है।
इसके लिए:
- Election Commission के Voter Services Portal पर जाएं।
- New Voter Registration / Form 6 चुनें।
- अपनी जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- Declaration को ध्यान से पढ़ें।
- Form Submit करें।
- Application Number सुरक्षित रखें।
- बाद में अपने आवेदन का Status Check करें।
Form 6 के लिए कौन से Documents चाहिए?
Form 6 के लिए आमतौर पर उम्र और पते का प्रमाण देना होता है।
उम्र के प्रमाण के लिए इनमें से कोई दस्तावेज मांगा जा सकता है:
- Birth Certificate
- Aadhaar Card
- PAN Card
- Driving Licence
- 10वीं/12वीं का Certificate
- Passport
पते के प्रमाण के लिए:
- Aadhaar Card
- बिजली या पानी का बिल
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- Passport
- Registered Rent Agreement
- Registered Sale Deed
कौन सा दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा, यह वर्तमान चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार तय होता है।
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Form 6 में गलत जानकारी देने पर क्या होगा?
Form 6 भरते समय सभी जानकारी सही देना जरूरी है।
नाम, जन्म तारीख, पता और दूसरे विवरण भरने से पहले उन्हें अच्छी तरह जांच लें।
गलत या झूठी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
निष्कर्ष
Form 6 नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आप पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं और आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, तो आप पात्रता के अनुसार Form 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
2026 में SIR के कारण Form 6 के साथ अतिरिक्त Declaration/Annexure D को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन Election Commission के अनुसार मूल Form 6 में बदलाव नहीं किया गया है।
Form 6 भरने से पहले अपनी सभी जानकारी और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
Form 6 से जुड़े सवाल
Form 6 क्या है?
Form 6 नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए होता है।
क्या 18 साल का व्यक्ति Form 6 भर सकता है?
हां, पात्र भारतीय नागरिक qualifying date के आधार पर Form 6 के लिए आवेदन कर सकता है।
क्या Form 6 ऑनलाइन भर सकते हैं?
हां, Form 6 ऑनलाइन भरा जा सकता है।
2026 में Form 6 में क्या बदलाव हुआ?
मूल Form 6 में बदलाव नहीं किया गया है। SIR के दौरान इसके साथ अतिरिक्त Declaration/Annexure D की व्यवस्था की गई है।
Form 6 और Form 8 में क्या अंतर है?
Form 6 नए वोटर का नाम जोड़ने के लिए है, जबकि Form 8 पहले से registered voter की जानकारी में बदलाव के लिए इस्तेमाल होता है।