Rules of Arresting CM: भारत में किसी भी आरोपी पर आरोप साबित होने पर वह दोषी हो जाता है जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के मामले में होती है। हालांकि मुख्यमंत्री के मामले में इसे लेकर कुछ अलग नियम हैं।
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Rules of Arresting CM
भारत देश में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कोई भी आरोपी दोष सिद्ध होने के बाद दोषी माना जाता है. ऐसे में उसकी गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में होती है. वहीं जब हम किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की बात सोचते है तो इसको लेकर अलग नियम है. कोड ऑफ सिविल प्रोसेड्यूर के तहत मुख्यमंत्री के संबंध में अलग प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विशेष स्थिति में गिरफ्तारी के नियम(Rules of Arresting CM) हैं.
Rules of Arresting CM: गिरफ़्तारी में छूट
Code of Civil Procedure 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी में छूट दी गई है. हालांकि ये छूट सिर्फ सिविल मामलों को लेकर है. अगर किसी सीएम पर कोई क्रिमिनल मामला हो जाता है तो ये छूट लागू नहीं होती और क्रिमिनल केस के तहत गिरफ्तारी हो सकती है.
Code of Civil Procedure 135 के तहत अगर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो इसके शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. साथ ही मुख्यमंत्री को सदन के अंदर से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.
Rules of Arresting CM: सदन अध्यक्ष की मंजूरी
Rules of Arresting CM:अगर किसी मुख्यमंत्री की क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी होनी है तो उससे पहले सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी. कुल मिलाकर विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है. इतना ही नहीं इसके लिए दिनों का भी नियम बना हुआ है.
किस पद पर नह हो सकती गिरफ़्तारी
आपको बता दें कि अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह दोनों ही सिविल और क्रिमिनल मामले में लागू है।
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