Paper Leak Bill: देश में परीक्षा से पहले पेपर लीक के मामले आये दिन सामने आते रहते है, जिससे अभियर्थियों का काफी नुकसान होता है। मेहनती अभियार्थी पीछे रह जाते है, ऐसी सब को देखते हुए सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक बिल पास हो गया है। Paper Leak Bill बिल के तहत पेपर लीक मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.
Paper Leak Bill: मिलेगी 10 साल की सजा
अगर कोई शख्स पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी पाया जाता है तो 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा. और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा. तथा अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया जाता है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.
Paper Leak Bill: कौन करेगा जांच?
पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे तथा सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है.
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